Monday, May 18, 2020

31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4, कल से इन कामों में मिलेगी छूट




अमेठी विजय कुमार सिंह

पूरे देश में 24 मार्च से लगातार लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है और 18 मई से लॉकडाउन 4 प्रभावी हो जाएगा. ऐसे में गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

 

ये चीज़ें रहेंगी बंद-

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे.  

 

- मार्केट खुलने का नियम राज्य तय करेगा. 

 

- इंटर स्टेट बसें चलाने का निर्णय राज्य खुद लेंगे. 

 

- शादी में 50 से ज्यादा लोगों को इज़ाज़त नहीं. 

 

- सार्वजनिक इलाकों में थूंकने पर जुर्माना लगेगा. 

 

- देशभर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा. 

 

- 65 साल से ज्यादा और 10 साल से छोटे बच्चे बच्चों का बाहर निकलना प्रतिबंधित है. 

 

- मास्क पहनना अनिवार्य है. 

 

- लॉकडाउन का उलंघन करना कानूनी अपराध. 

 

- अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल. 

 

- कम से कम कर्मचारी दफ्तर बुलाएं, थर्मल स्क्रीनिंग दफ्तरों में जरूरी. 

 

- केंद्र सरकार ने ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ी है. 

 

- सरकारी अधिकारी के कार्य में दखल देने पर कार्यवाही होगी.

 

- मेट्रो, रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी.

 

- स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.

 

- धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.

 

- कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी. यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

 

कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जायेंगीं ये गतिविधियां-

- यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं. हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा.

 

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात.

 

- लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गतिविधियां.

 

राज्य तय करेंगे जोन-

कोरोना वायरस के मामलों के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा. ये फैसला राज्य सरकारें और केंद्र प्रशासित प्रदेश का प्रशासन लेगा. ये सभी फैसले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर किए जाएंगे. रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा. कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी. लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों के लाने-ले जाने को ही मंजूरी दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, घर-घर जाकर जांच की जाएगी ।


 

 



 

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