Saturday, February 1, 2020

परीक्षा एवं त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद में धारा - 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू।

अमेठी, 01 फरवरी 2020,’ जिलाधिकारी अरूण कुमार के निर्देशानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट  वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में विभिन्न संगठनों द्वारा दिनांक 29.01.2020 को नागरिकता संशोधन कानून 2019 एवं ईवीएम के विरोध में भारतबन्द का आवाह्न, दिनांक 18.02.2020 से माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा व दिनांक 21.02.2020 को महाशिवरात्रि त्यौहार को परम्परागत रूप से मेले एवं हर्षाेल्लास के साथ शान्तिपूर्णढंग से मनाया जाना है, जिसकोे लेकर जनपद में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, रोडशो आदि किया जा सकता है। जिसके मद्देनजर काफी भीड़-भाड़ हो सकती है जिसके दृष्टिगत जनपद की सीमा के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड संहिता की धारा - 144, दिनांक 28 जनवरी 2020 से 25 फरवरी 2020 तक लागू की जा रही है। ऐसे अवसर पर क्षेत्र में असामाजिक/विघटनकारी एवं शरारती तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। संवेदनशील/विवादित स्थलों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था/विशेष सतर्कता व पुलिस व्यवस्था आवश्यक होगी। जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भा0द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। जो जनपद की सीमा के अन्तर्गत दिनांक 25 फरवरी 2020 तक प्रभावी रहेगा।

 

 

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