विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों को क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य
14 दिन के क्वॉरेंटाइन के लिए लिखित में देना होगा सहमत पत्र
7 दिन का संस्थागत क्वॉरेंटाइन अपने खर्चे पर रहेंगे विदेश से आने वाले व्यक्ति
7 दिन का आइसोलेशन अपने घर पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहना अनिवार्य
विशेष परिस्थितियों में होम क्वॉरेंटाइन की दी जाएगी अनुमति
आरोग्य सेतु एप अनिवार्य तौर पर करना होगा इंस्टॉल
अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी कमिश्नर, डीएम, एडीजी, आईजी और कप्तानों को दिए निर्देश
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