Wednesday, January 13, 2021

किशोर अपचारियो अपचारियों को निःशुल्क शिक्षा दिलाये- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

बाल सम्प्रेषण गृह नोएडा में वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

सहारनपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता ने किशोर अपचारियो से स्वंय को कानून के बारे में जागरूक करके सशक्त बनने पर जोर दिया। उन्होने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान है उसका लाभ उठायें और जितने भी किशोर अपचारी है उन्हे अपनी शिक्षा में निरन्तर आगे बढने का प्रयास करना चाहिये। उन्होने संस्था के अधीक्षिका को निर्देश दिये कि किशोर अपचारियों को शिक्षा की नियमानुसार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें ताकि उनके प्रेषण गृह में रहते हुये भी पढाई का क्रम न टूटे ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता आज बाल सम्प्रेषण गृह गौतमबुद्धनगर नोएडा में वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में बाल सम्प्रेषण गृह में रह रहे किशोर अपचारीयो (जुनाईल) से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुन रही थीं। किशोर अपचारियों ने अवगत कराया कि उन्हे भोजन आदि ठीक मिल रहा है। वे सभी कम्प्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे है।
श्रीमती सुमिता ने अधीक्षिका को निर्देश दिये कि किसी भी किशोर अपचारी को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो तत्काल अवगत कराये। संस्था के अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सहारनपुर के 16 किशोर अपचारी ही वहां निवासरत है। डा0 दीपक कुमार व मनोचिकित्सक आरती का माह में एक बार ही वीजिट करते है। सभी अपचारी का कोविड टेस्ट हो चुका है। शिविर में केयरटेकर तथा 11 किशोर अपचारी उपस्थित रहे ।
बाल सम्प्रेषण गृह में रह रहे बाल अपचारियों को उनके मौलिक अधिकारों जैसे निःशुल्क विधिक सहायता, पर्याप्त भोजन व आश्रय का अधिकार, शोषण, र्दुव्यवहार व उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम के अध्याय 9 मे वर्णित प्राविधानों विशेषकर बच्चो के प्रति कू्ररता से संरक्षण, भीख मागंने के लिये विवश करना अपराध की श्रेणी में आता है, के बारे में जानकारी दी गयी।
सचिव द्वारा जुवंेनाइल्स को जुनाईल घोषित होने की प्रक्रिया व जमानत आवेदन कैसे किया जाता है इसके बारे में नियमो की जानकारी दी गई। अधीक्षक को यह भी निर्देशित किया कि किशोर अपचारियों के लिये घर जैसा माहौल उपलब्ध कराये जिससे किशोर अपचारियों का सही दिशा में विकास हो सकें। सचिव द्वारा कहा गया कि कानून बहुत सारे है उनके प्रति जागरूक होना सबसे महत्वपूर्ण है साथ ही बच्चो को संविधान मे वर्णित मौलिक कर्तव्यो की शपथ दिलायी गयी। किशोर अपचारियों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्रीमती सुमिता ने कहा कि कोरोना संक्रमण होने पर बुखार, खांसी, जुखाम आदि लक्षण दिखाई पडते है इस वायरस से बचाव ही एक मात्र उपाय है आसपास में साफ सफाई रखे और अधीक्षक सम्प्रेषण गृह को भी इस सम्बन्ध में साफ सफाई रखने के निर्देश दिये गये तथा कहा गया कि सभी किशोर अपचारी अपने अपने मुॅह पर हमेशा मास्क लगाकर रखे आपस में कम से कम छः फीट की दूरी बनाकर रखें। कोई भी दिक्कत होने पर तत्काल जानकारी दें

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