Thursday, April 2, 2020
नगर निगम लखनऊ के जोन 2 ऐशबाग के द्वारा व्यवस्था राजाजीपुरम में गरीबो को सब्जी पूड़ी , हलवा भोजन वितरण किया गया
ग्राम प्रधान प्रत्याशी ने गांव में बांटे मास्क
बाहर फिर आईं हैं
वो सड़कें अब एक नहीं
कहानी बयान करने लगीं।
वर्षों से जाने वालों के
इंतजार की गवाह बनीं।
आज आतें कदमों को देख,
मुस्कुरा रहे चहरों की पहचान
की कहानी गुनगुना रही है।
वह सड़कें जिन्होंने वर्षों से
लोगों के चिराग दूर किए थे,
आज उन्हें वापस ले आईं हैं।
बसंत का मौसम गुज़र जाने के
बाद भी इस बार बाहर आई है।
मेरे आंगन में डर के बीच में,
खुशी की नई उम्मीद नज़र आई है।
भाजपा की महिला मोर्चा मण्डल अध्यक्ष ने राम नवमी में कराया कन्याभोजन
गुलशन वेलफेयर सोसायटी द्वारा जरूरतमंदों को राशन और भोजन दिया गया
एसईजेड की इकाइयों/डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स को अनुपालन में छूट
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियरों से सत्यापित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) दाखिल करने की आवश्यकता
- आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा दाखिल किए जाने वाले सॉफ्टेक्स फार्म
- एसईजेड इकाइयों द्वारा वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करना
- मंजूरी पत्र (एलओए) का विस्तार जिसकी अवधि निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकती हैः-
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स जो एसईजेड का विकास तथा संचालन करने की प्रक्रिया में हैं
- इकाइयां जिनकी एनएफई मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष की अवधि का पूरा होना संभावित है
- इकाइयां जिन्हें अभी संचालन शुरू करना है
एसईजेड के विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और विपत्ति की इस अवधि में यदि कोई अनुपालन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, एलओए के सभी विस्तारों और अन्य अनुपालनों को तय समय-सीमा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तार देना संभव न हो या ऐसे मामले जिनमें आपसी बैठक की आवश्यकता हो, विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विपत्ति की इस अवधि के दौरान वैधता की समाप्ति के कारण डेवलपर/सह- डेवलपर/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तदर्थ अंतरिम विस्तार/समाप्ति की तारीख को आगे बढ़ाने को 30 जून, 2020 या विभाग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश, इनमें से जो भी पहले हो, तक की स्वीकृति दी जा सकती है।
भारतीय रेल कोविड -19 के कारण लाकडाउन हुए जरुरतमंद लोगों को लगातार उपलब्ध करा है भोजन, 28 मार्च से अब तक लगभग 1.4 लाख पका भोजन वितरित किया
आरपीएफ एवं विभिन्न रेल जोनों में अन्य रेल विभागों के साथ एक टीम के रूप में कार्य कर रही आईआरसीटीसी जरुरतमंद लोगों को लंच के लिए पेपर प्लेट एवं डिनर के लिए फूड पैकेट के साथ पके भोजन की आपूर्ति कर रही है।
जरुरतमंद लोगों को भोजन की आपूर्ति करने के दौरान सोशल डिस्टंसिंग एवं स्वच्छता का पालन किया जा रहा है। संबंधित जोन एवं डिवीजन के जीएम/डीआरएम भी जिला प्रशासनों एवं एनजीओ की सहायता से रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जरुरतमंद लोगों की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए स्टेशन के निकट के क्षेत्र से आगे भी आईआरसीटीसी के इन प्रयासों की पहुंच को बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी के अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं।
आईआरसीटीसी ने उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण मध्य जैसे विभिन्न जोनों में फैले नई दिल्ली, बंगलुरू, हुबली, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, भुसावल, हावड़ा, पटना, गया, रांची, कटिहार, दीन दयाल उपाध्याय नगर, बालासोर, विजयवाड़ा, खुर्दा, काडपाली, तिरुचिरापल्ली, धनबाद, गुवाहाटी एवं समस्तीपुर में अपने किचनों से आरपीएफ, अन्य सरकारी विभागों एवं एनजीओ की सहायता से 28 मार्च, 2020 से गरीबों एवं जरुरतमंद लोगों को अब तक लगभग 102,937 पके भोजनों को वितरित किया है।
28 मार्च को, 2700 पके भोजनों के साथ आरंभ कर, आईआरसीटीसी ने 23 स्थानों पर 29 मार्च को 11530, 30 को 20487, 31 मार्च को 30850 एवं आज 37370 पके भोजन वितरित किए।
रेलवे सुरक्षा बल भारतीय रेल द्वारा जरुरतमंद लोगों को भोजन वितरण कराने में व्यापक रूप से शामिल है।
- 28.03.2020 को आरपीएफ द्वारा 74 स्थानों पर 5419 जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। आईआरसीटीसी के किचनों में तैयार भोजन के अतिरिक्त, 2719 व्यक्तियों के लिए भोजन आरपीएफ के आंतरिक संसाधनों से सोर्स किया गया।
- 29.03.2020 को आरपीएफ द्वारा 146 स्थानों पर 21568 जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। आईआरसीटीसी के किचनों में तैयार भोजन के अतिरिक्त, 8790 व्यक्तियों के लिए भोजन आरपीएफ के आंतरिक संसाधनों से सोर्स किया गया, जबकि 4150 व्यक्तियों के लिए भोजन एनजीओ के सहयोग से वितरित किया गया।
- 30.03.2020 को आरपीएफ द्वारा 186 स्थानों पर 30741 जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। आईआरसीटीसी के किचनों में तैयार भोजन के अतिरिक्त, 12453 व्यक्तियों के लिए भोजन आरपीएफ के आंतरिक संसाधनों से सोर्स किया गया, जबकि 3746 व्यक्तियों के लिए भोजन एनजीओ के सहयोग से वितरित किया गया।
- 31.03.2020 को आरपीएफ द्वारा 196 स्थानों पर 38045 जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। आईआरसीटीसी के किचनों में तैयार भोजन के अतिरिक्त, 14633 व्यक्तियों के लिए भोजन आरपीएफ के आंतरिक संसाधनों से सोर्स किया गया, जबकि 4072 व्यक्तियों के लिए भोजन एनजीओ के सहयोग से वितरित किया गया।
रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के अधिकारियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ मानवीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुसार भोजन एवं अन्य सहायता के साथ जरुरतमंद लोगों के पास पहुंचने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि रेलवे को अपने प्रयासों का दायरा बढ़ाना चाहिए और जिला अधिकारियों तथा एनजीओ आदि के परामर्श से रेलवे स्टेशनों से दूर के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय लाक डाउन के समय, जो कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया है, जरुरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की किसी भी भारी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। भारतीय रेल किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार है और खाद्यान्नों एवं अन्य कच्चे मालों का पर्याप्त भंडार बना कर रखा जा रहा है।
‘कोविड-19’ फैलने के मद्देनजर आईसीएआर ने रबी फसलों हेतु किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की
फसलों की कटाई एवं मड़ाई
देश में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे के साथ ही फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर हैं। इन फसलों की कटाई एवं उन्हें बाजार तक पहुंचाने का काम वांछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों के लिए सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके। ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखना, साबुन से हाथों को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा हेतु कपड़े पहनना एवं कृषि संयंत्रों एवं उपकरणों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। किसानों के लिए खेती के प्रत्येक कार्य के दौरान एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है।
निम्नलिखित कुछ सलाह किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं:
- भारत के उत्तरी प्रांतों में गेहूं पकने की स्थिति में आ रही है। अतः इनकी कटाई के लिए कम्बाइन कटाई मशीन का उपयोग एवं प्रदेशों के अन्दर तथा दो प्रदेशों के बीच इनके आवागमन की अनुमति भारत सरकार के आदेश के तहत दी गई है। हालांकि, इस दौरान मशीनों के रखरखाव एवं फसल कटाई में लगे श्रमिकों की सावधानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- इसी प्रकार उत्तर भारत की सरसों रबी की महत्वपूर्ण फसल है जिसकी किसानों द्वारा हाथ से कटाई एंव कटी फसलों की मड़ाई का कार्य जोरों से चल रहा है।
- मसूर, मक्का और मिर्ची जैसे फसलों की भी कटाई एवं तुड़ाई चल रही है तथा चने की फसल पकने की स्थिति में आ रही है।
- गन्ने की कटाई जोरों पर है तथा उत्तर भारत में इसकी रोपाई (हाथ से) का भी समय है।
- ऐसी स्थिति में समस्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों, जो फसलों की कटाई, फल एवं सब्जियों की तुड़ाई, अंडों और मछलियों के उत्पादन में लगे हैं, द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, कार्यों के दौरान एवं कार्यों के उपरांत व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है।
- फसलों की हाथ से कटाई/तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4-5 फीट की पट्टियों में काम किया जाए तथा एक पट्टी की दूरी में एक ही श्रमिक को कार्यरत रखा जाए। इस प्रकार कार्यरत श्रमिकों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सकेगी।
- कार्यरत सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मास्क पहन कर ही काम करें तथा बीच-बीच में साबुन से हाथ धोते रहें।
- एक ही दिन अधिक श्रमिकों को कार्य में लगाने के बजाय उस कार्य को अवधि/दिनों में बांट दिया जाए तथा खेतों में काम विभिन्न अंतराल में किया जाए।
- जहां तक संभव हो, परिचित व्यक्ति को ही खेतों के कार्य में लगाएं। किसी भी अनजान श्रमिक को खेत में काम करने से रोकें, ताकि वे इस महामारी का कारण न बन सकें।
- जहां तक संभव हो, कृषि कार्य उपकरणों व मशीनों से ही किया जाए, न कि हाथों से और इसके साथ ही केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही ऐसे संयंत्रों को चलाने दिया जाए।
- कृषि कार्यों में लगे संयंत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्यों के दौरान साफ (सैनिटाइज) किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्री को भी साफ (सैनिटाइज) किया जाना चाहिए।
- खलिहानों में तैयार उत्पादों को छोटे-छोटे ढेरों में इकट्ठा करें जिनकी आपस में दूरी 3-4 फीट हो। इसके साथ ही प्रत्येक ढेर पर 1-2 व्यक्ति को ही कार्य पर लगाना चाहिए तथा भीड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए।
- कटाई किए गए मक्के एवं खोदी हुई मूंगफली की मड़ाई हेतु लगाई गई मशीनों की उचित साफ-सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइज) सुनिश्चित करें, खासकर यदि इन मशीनों को अन्य किसानों या कृषक समूहों द्वारा उपयोग किया जाना है। इन मशीनों के पार्ट्स (पुर्जो) को बार-बार छूने पर साबुन से हाथ धोना चाहिए।
फसल कटाई के बाद कृषि उपज का भंडारण और विपणन
- प्रक्षत्रों पर कुछ खास कार्यों जैसे कि मड़ाई, सफाई, सुखाई, छंटाई, ग्रेडिंग, तथा पैकेजिंग के दौरान किसानों/श्रमिकों को चेहरे पर मास्क अवश्य लगाना चाहिए, ताकि वायु-कण एवं धूल-कण से बचा जा सके और श्वास से संबंधित तकलीफों से दूर रहा जा सके।
- तैयार अनाजों, मोटे अनाजों तथा दालों को भंडारण के पहले पर्याप्त सुखा लें तथा जूट की पुरानी बोरियों का उपयोग भडारण हेतु न करें। नई बोरियों को नीम के 5 प्रतिशत घोल में उपचारित कर तथा सूखा कर ही अनाजों के भंडारण हेतु उपयोग करें।
- शीत भंडारों, सरकारी गोदामों तथा अन्य गोदामों द्वारा आपूर्ति की गई जूट की बोरियों का उपयोग अनाज भंडारण हेतु काफी सतर्कतापूर्वक करें।
- अपने उत्पादों को बाजार-यार्ड अथवा नीलामी स्थल तक ले जाने के दौरान ढुलाई के वक्त किसान अपनी निजी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें।
- बीज उत्पादक किसानों को अपने बीजों को लेकर बीज कंपनियों तक ढुलाई करने की इजाजत है, बशर्ते कि उन किसानों के पास संबंधित दस्तावेज हों तथा भुगतान के वक्त वे समुचित सावधानी बरतें।
- बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, संयंत्रों द्वारा बीजों का आवागमन बीज उत्पादक प्रांतों से फसल उत्पादक प्रांतों तक आवश्यक है, ताकि गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता आगामी खरीफ सीजन के लिए सुनिश्चित की जा सके (दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक)। उदाहरण के लिए, अप्रैल के महीने में उत्तर भारत में हरे चारे की खेती हेतु बीज की आपूर्ति दक्षिण भारत के प्रांतों द्वारा की जाती है।
- इनके अतिरिक्त, किसानों द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार टमाटर, फूल गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा तथा लौकी श्रेणी की अन्य सब्जियों के बीज के सीधे विपणन में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
खेतों में खड़ी फसलें
- जैसा कि देखा जा रहा है कि इस बार ज्यादातर गेहूं उत्पादक प्रांतों में औसत तापमान विगत अनेक वर्षों के औसत तापमान से कम है, अतः गेहूं की कटाई कम-से-कम 10-15 दिन आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसी दशा में किसान यदि 20 अप्रैल तक भी गेहूं की कटाई करें तो भी उन्हें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार गेहूं की खरीदारी राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों द्वारा करना आसान होगा।
- दक्षिण भारत के प्रातों में शीतकालीन (रबी) धान की फसल के दाने पुष्ट होने की अवस्था में हैं तथा नेक ब्लास्ट रोग से प्रभावित हैं। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित रोगनाशक रसायन का छिड़काव सावधानीपूर्वक करें।
- इन्हीं प्रांतों में धान की कटाई की अवस्था में यदि असामयिक बारिश हो जाए तो किसानों को 5 प्रतिशत लवण के घोल का छिड़काव फसल पर करना चाहिए, ताकि बीज अकुंरण को रोका जा सके।
- उद्यानिकी फसलें, खासकर, आम के पेड़ पर इस समय फल बनने की अवस्था है। आम के बागों में पोषक तत्वों के छिड़काव तथा फसल सुरक्षा के उपायों के दौरान रासायनिक कच्चे माल का समुचित संचालन, उनका सम्मिश्रण, उपयोग तथा संबंधित संयंत्रों की सफाई अत्यंत आवश्यक है।
- चना/सरसों/आलू/गन्ना/गेहूं के बाद खाली खेतों में जहां ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती होनी है वहां मूंग की फसलों में सफेद मक्खी के प्रबंधन हेतु उचित रसायनों के उपयोग के दौरान समुचित सुरक्षा का पालन करें, ताकि इन फसलों को पीले मोजैक (विषाणु) के प्रकोप से बचाया जा सके।
कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित कृषि और संबद्ध गतिविधियों को छूट दी गयी हैः
- पशु चिकित्सा अस्पताल।
- एमएसपी परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद हेतु उत्तरदायी समस्त अभिकरण।
- जिन मंडियों का संचालन कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य।
- फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)।
- उर्वरक, कीटनाशक और बीज के विकास और पैकेजिंग में कार्यरत इकाइयां।
- कम्बाइन हार्वेस्टर और कृषि/बागवानी उपकरणों की कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य आवाजाही।
इन छूटों से कृषि और खेती से संबंधित गतिविधियों को बिना किसी असुविधा के सुनिश्चित किया जा सकेगा ताकि आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार (इसके लिए संख्या 40-3/2020-डीएम-आई(ए) दिनांक 24, 25 और 27 मार्च, 2020 देखें) लॉकडाउन के दौरान कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये अनुच्छेद 2, 4, 5 और 6 के अतिरिक्त हैं, जो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुरोधों पर आधारित हैं।
भारत सरकार के नीति-निर्देशों के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन हेतु दिशा- निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
टैरिफ अधिसूचना संख्या 36/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.)
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा-
तालिका-1
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 15111000 | कच्चा पाम तेल | 588 |
2 | 15119010 | आरबीडी पाम तेल | 603 |
3. | 15119090 | अन्य-पाम तेल | 596 |
4. | 15111000 | कच्चा पामोलिन | 618 |
5. | 15119020 | आरबीडी पामोलिन | 621 |
6. | 15119090 | अन्य-पामोलिन | 620 |
7. | 15071000 | कच्चा सोयाबीन तेल | 649 |
8. | 74040022 | पीतल कतरन (सभी श्रेणियां) | 3084 |
9. | 12079100 | पोस्ता दाना | 3623 |
तालिका-2
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/ उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 521 प्रति 10 ग्राम |
2. | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 454 प्रति (किलोग्राम)
|
3. | 71 | (i)पदकों एवं चांदी के सिक्कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों; (ii) पदक एवं चांदी के सिक्के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक, कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त। व्याख्या-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी। | 454 प्रति (किलोग्राम)
|
4. | 71
| (i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो; (ii) सोने के सिक्के जिनमें स्वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्तुओं के आयात के अतिरिक्त। व्याख्या-इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्ड फाइंडिंग्स’ से आशयएक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकल, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है | 521 प्रति 10 ग्राम |
तालिका-3
क्र. सं. | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 3782 |
नोटः मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अधिसूचना संख्या 36/2001- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें और संख्या एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें। इसे पिछली बार जो संशोधित किया गया था। उसके लिए अधिसूचना संख्या 33/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 मार्च, 2020 देखें। इसका ई-प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में किया गया था, जिसके लिए संख्या एस.ओ. 1221 (ई), दिनांक 26 मार्च, 2020 देखें।
जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए फैसले
जन शिकायतें:
इस उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, कोविड 19 पर रोजाना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 अधिकारियों की एक तकनीकी टीम का गठन करेगा, जिसमें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त सुझावों और शिकायतों की सूची और निपटाने की स्थिति शामिल होगी। ।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को कोविड-19 जन शिकायत मामलों की बेहतर निगरानी के लिए दिशा-निर्देश देगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय कोविड 19 जन शिकायतों से निपटने के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, प्राधिकृत नोडल अधिकारी का नाम, फोन नंबर और ई-मेल आईडी विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट का सीपीजीआरएएमएस पर एक अलग क्षेत्र होगा ताकि कोविड 19 से जुड़ी शिकायतों पर अधिक केन्द्रित निगाह, निगरानी रखी जा सके और जनता की शिकायतों का निपटारा हो सके। प्रत्येक विभाग/मंत्रालय अपने संबंधित डैशबोर्ड पर कोविड 19 जन शिकायत निवारण की बारीकी से निगरानी करेगा। विभागों/मंत्रालयों में जहां सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 लागू कर दिया गया है, आखिरी शिकायत अधिकारियों को की जाएगी। कोविड 19 शिकायतों के निवारण की जरूरत और इसके महत्व को देखते हुए, प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग के अधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह इन शिकायतों का 3 दिन की समय सीमा के भीतर निवारण कर दे।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग राज्य सरकारों के अपनाने के लिए इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी करेगा।
प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग शीघ्र ही कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 को अंतिम रूप देगा जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 266 अधिकारियों ने जिलावार संवेदनशील जगहों की पहचान करने और बेहतर तैयारियों के लिए 23 बिन्दु की प्रश्नावली का जवाब दिया है। ये आईएएस अधिकारी पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार में सहायक सचिवों के रूप में कार्य कर चुके हैं।
कोविड 19 पर सुझाव:
सरकार को प्राप्त सुझावों को MyGov.in द्वारा मिलाया जाएगा। MyGov को 46000 से अधिक सुझाव मिले हैं और कार्यान्वयन के लिए उन्हें विधिवत संसाधित किया जाएगा।
कोविड-19 के फैलाव को रोकने से संबंधित कर्तव्य चूक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू
ये अधिकारी कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक के कारण सक्षम प्राधिकारी ने निम्न अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू की हैः-
- अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- अपर मुख्य सचिव, गृह एवं भूमि भवन विभाग, जीएनसीटीडी- कारण बताओ नोटिस।
- प्रधान सचिव, वित्त, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- एसडीएम सीलमपुर- कारण बताओ नोटिस।
देश के विभिन्न हिस्सों में मालवाहक विमानों के जरिए की जा रही है चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति
देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आपूर्ति के लिए , एलायंस एयर की एक उड़ान गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अगरतला के लिए आवश्यक चिकित्सा सामग्रियां लेकर 29 मार्च, 2020 को दिल्ली से कोलकाता गई।
देश के उत्तरी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान के जरिए आईसीएमआर के वीटीएम किट और अन्य आवश्यक सामग्रियां दिल्ली से चंडीगढ़ और लेह भेजी गईं। पुणे से दिल्ली लाए गए आईसीएमआर किटों कों (मुंबई -दिल्ली-हैदराबाद-चेन्नई-मुंबई और हैदराबाद - कोयम्बटूर) - के मार्गों पर संचालित उड़ानों के जरिए शिमला, ऋषिकेश, लखनऊ और इम्फाल पहुंचाया जा रहा है। आईसीएमआर की किटें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी भी पहुंचाई गई हैं। चेन्नई और हैदराबाद के लिए अलग से इनकी खेप भेजी गई है।
पुणे से दिल्ली लाए गए आईसीएमआर किटों कों (मुंबई -दिल्ली-हैदराबाद-चेन्नई-मुंबई और हैदराबाद - कोयम्बटूर) के मार्गों पर संचालित उड़ानों के जरिए शिमला, ऋषिकेश, लखनऊ और इम्फाल पहुंचाया जा रहा है। आईसीएमआर की किटें आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी भी पहुंचाई गई हैं। चेन्नई और हैदराबाद के लिए अलग से इनकी खेप भेजी गई है। कपड़ा मंत्रालय की और से भेजी गई खेप को कोयंबटूर पहुंचाया गया है।
समय पर ढंग से गंतव्यों तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए सूचनाओं को साझा करने, प्रश्नों का उत्तर देने और जमीनी स्तर पर किया जा रहा काम चौबीसों घंटे चल रहा है ताकि कोविड-19 से निबटने के प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सके और इनके लिए आवश्यक मदद दी जा सके।
लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय- एनजीएमए नेअपने स्थानीय संग्रहों का वर्चुअल टूर शुरु कर मनाया स्थापना के 66 साल पूरे होने का जश्न
वर्तमान परिदृश्य में, अपने 66 वें स्थापना दिवस (29मार्च2020) की पूर्व संध्या पर, एनजीएमए ने लाकडाउन की अवधि के दौरान आगंतुकों के लिए भौतिक रूप से संग्रहालय का दौरा किए बिना उसके संग्रहों का आनंद लेने के लिए वर्चुअल टूर यानी आभासीय दौरा करने की सुविधा शुरू की है। यह पहली बार है जब असाधारण परिस्थितियों में एनजीएमए ने कला प्रेमियों को अपने स्थायी संग्रह के आभासी दौरे की सुविधा प्रदान की है। संग्रहालय के महानिदेशक, श्री अद्वैत गडनायक ने कहा कि एनजीएमए के इस वचुर्अल टूर में देखने और विचार करने लायक बहुत कुछ है।
संग्रहालय के महानिदेशक ने कहा कि इस वर्चुअल टूर में प्रदर्शित मूर्तियां, पेंटिंग और प्रिंट हमारे संग्रहित वस्तुओं के छिपे हुए खजाने को दिखाने की ओर उठाया गया एक अगला कदम हैं।उन्होंने कहा कि एनजीएमए का यह वर्चुअल टूर आधुनिक कला के महारथियों लिए एक श्रद्धांजलि है और एनजीएमए का यह दृढ़ विश्वास है कि यह रचनात्मक माध्यम के रूप में मूर्तियों, चित्रों और प्रिंट की विरासत के प्रति लोगों में अधिक रुचि पैदा करेगा। वर्चुअल टूर का लिंक नीचे दिया गया है।