Tuesday, December 10, 2019

GST "सबकाविश्वास (विरासत विवाद समाधान)योजना, 2019"एवं GST नए रिटर्न पर कार्यशाला संपन्न


जी.एस.टी. पूर्व के केंद्रीय उपाद शुल्कएवं सेवाकर के बकाये एवं विवादित मामलों पर निपटारा करने हेतु सरकार ने उत्पादशुल्क  सेवाकर की माफ़ी ब्याज, अर्थदंड एवं अभियोजन, जेल सजा कार्यवाही सेमुक्ति प्रदान करने कीयोजना प्रस्तुत की है।बकायेदार इस योजना का लाभ 31 दिसम्बर तक प्राप्त कर सकते है।  केंद्रीय जी.एस.टी. भवन में हेल्पडेस्कस्थापित किये गए है। जी.एस.टी. विभाग के अधिकारी कार्यदिवस पर बकायेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु मौजूद है। यह एक सुनहरा अवसर कारोबारियों के हितों में सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। अप्रैल, 2020 से GST के नए रिटर्न को पोर्टल पर दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। जनवरी, 2020 से पोर्टल पर ट्रायल हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।नए रिटर्न दाखिले से कारोबारियों एवं सेवाप्रदाताओं को ITC मिसमैच देखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।दोनों विषयों पर तकनीकी सत्र में GST विभाग के अधिकारियों अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे है एवं शंकाओं का समाधान करेंगे।उक्त विचार मर्चेंट्स चैम्बर ऑफउत्तर प्रदेश द्वारा कानपुर इनकम टैक्सबार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्डड एकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में श्री पी.के. कटियार, आयुक्त, केंद्रीय जी.एस.टी., कानपुर, ने व्यक्त किये।    


प्रथमतकनीकी सत्र में GST विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर, श्रीमति पंकज मीनाजीद्वारा"सबकाविश्वास (विरासत विवाद समाधान)योजना, 2019" केसम्बन्ध मेंविस्तारपूर्वकमुख्यउपयोगीजानकारीसेअवगतकराया गया।
उत्पाद शुल्क एवंसेवा कर के 30 जून, 2019 तक  निर्धारित एवं बकायेमामले में इस योजना का लाभ कारोबारी एवं सेवाप्रदाता उठा सकते है। 50 लाख तक के अधिनिर्णयन अथवा अपील मामलेमें 50% उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर में 70% तककी छूट दी गयी है केवल 30% ही जमा करना कराना होगा। 50 लाख या उससे अधिक के मामलों में 50% तक छूट दी जाएगी तथा शेष 50% जमा करना होगा। यह छूटअधिनिर्णयन अथवा अपील ले लंबित मामले में लागू होगी। अन्य बकाया राशिके मामले में 50लाख तक 60% की छूट दी जाएगी एवं अन्य मामलों में यह 40% तककी छूट दी जाएगी। ब्याज, अर्थदंड एवं जेल की सजा पूर्ण रूप से  माफकर दी जायेगी। प्रार्थना पत्र के आवेदन परअंतिम निर्णय 60 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ एक्साइज ड्यूटी की चौथीअनुसूची में उल्लिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल से सम्बंधित मामलेजैसे तम्बाकू, तम्बाकू उत्पाद, पेट्रोल आदि,पर नहीं मिलेगा।दोषपूर्ण रिफंड के मामले एवं निपटानआयोग के समक्ष लंबित मामले में भीइस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।       


तकनीकी सत्र के f}तीय विषय पर श्री विजेंद्र मीना, सहायक आयुक्त, ने  GST मेंनए रिटर्न पर विस्तार से पावर-पॉइंट प्रस्तुति से बताया कि ट्रायल दाखिला जनवरी 2020 से लागू एवं प्रभावी किया जा रहा है।विभाग, करदाताओंएवं सेवाप्रदाताओ को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित भी करेगा। अप्रैल, 2020 में GST केनए रिटर्न पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है। GST कानया रिटर्न "RET-1" पोर्टल पर अपलोड होगा। "ए.एन.एक्स-1" मेंपंजीकृत करदाताओं एवं सेवाप्रदाताओं के इन्वॉयस अपलोड किये जाएंगे। कारोबारियों एवंसेवाप्राप्तकर्ता को सप्लाई उनके  "ए.एन.एक्स-2" में पोर्टल में दिखाई देगी। यह पोर्टल पर ऑटोपापुलेटेड होगी।                               


यदि विक्रेता सांगत अवधि में इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाया है तो अगले टैक्स अवधि में अपलोड कर सकता है। विक्रेता या सेवा प्रदाता यदिअपना GST रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा है तब इसके संकेत क्रेता को पोर्टल परमिलने लगेंगे। 


विक्रेता को सूचित कर उसे रिटर्न दाखिलेके लिए कहना होगा। यदि लगातार 2 टैक्स अवधि तक विक्रेता या सेवाप्रदाता GST रिटर्नदाखिल नहीं करेगा तब क्रेता, कारोबारी या सेवा प्राप्तकर्ता को आई.टी.सी. क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यहसावधानी अब कारोबारियों को बरतनी होगी।      


"ए.एन.एक्स-2" में संशोधन अंतिमरिटर्न "RET-1" दाखिल करने से पूर्व विक्रेता यासेवाप्रदाता अब नए रिटर्न प्रक्रिया में कर सकेगा। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह हैकि यदि पोर्टल पर अपना परचेस रजिस्टर अपलोड करेंगे तब उन्हेंआई.टी.सी.कामिसमैच पोर्टल पर दिखने  लगेगा।


वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त उस  वित्तीयवर्ष  में कमीं या गलती आदि सुधारने हेतु अगले वित्तीयवर्ष के सितम्बर माह तक के रिटर्न में पूर्व की भाँती की जा सकती है।  किन्तु इसकेलिए पोर्टल पर अब नए फॉर्म "Form RET-1 A " परअपलोड करना होगा।  


शंका-समाधान  सत्र में GST विभागमें अधिकारियों द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अधिवक्ताओं, कारोबारियों की शंकाओं कासमाधान किया गया।GST कार्यशालाकी अध्यक्षता मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकुल टंडन, नेकिया। कार्यशाला का संचालन चैम्बर की जी.एस.टी. कमेटीकेचैयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने किया एवं आभार कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्ससोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने व्यक्त किया। 


इस अवसर पर केंद्रीय GST विभागके अधिकारी जॉइंट कमिश्नर जीतेन्द्र सिंह, सुप्रिनटेंडेंटविवेक गुप्ता, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री संदीप बाली, श्रीकिशोर, श्रीएस.के. चौधरी आदि उपस्थित थे। K.I.T.B.A. के अध्यक्ष श्री दीप कुमार मिश्रा एवंमहामंत्री श्री राजीव कुमार गुप्ता, K.C.A.S. के अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ताएवं महामंत्री अखिलेश तिवारी, श्री शरद शाह, श्री महेंद्र नाथ मोदी, श्रीसुशील शर्मा, श्री अविनाश चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप सेउपस्थित थे।           


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