Thursday, April 30, 2020

कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही घटनाओं के सम्बन्ध में सुझाव व आवश्यक दिशा निर्देश

कोविड-19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत वर्तमान समय में साइबर अपराधियों द्वारा आमजनमानस से प्रधानमंत्री केयर फण्ड के नाम पर, रोजमर्रा के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी आदि के नाम पर धोखाधड़ी की घटनाएं की जा रही हैं । जिस सम्बन्ध में आमजनमानस को जागरुक करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश व सुझाव दिए गए हैं-





1. कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान साइबर अपराधों के प्रकार

• ईएमआई में छूट देने के नाम पर ठगी ।

• प्रधानमंत्री केयर फण्ड के नाम पर धोखाधड़ी ।

• फेसबुक मैसेन्जर के माध्यम से ठगी ।

• ई-केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी ।

• प्रोमो कोड/रिवार्ड प्वाइंट देने/रिडीम के नाम पर धोखाधड़ी ।

• राशन वितरण/बेरोजगारी भत्ते के पंजीकरण के नाम पर ठगी ।

• रोजमर्रा के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी के नाम पर ठगी ।

• फर्जी हेल्पलाइन नम्बर के माध्यम से धोखाधड़ी ।

• फ्री इंटरनेट/रिचार्ज/ऑनलाइन मूवी चैनल पर पंजीकरण के नाम पर ठगी ।

• सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के नाम पर धोखाधड़ी ।

• मेडिकल एक्सपर्ट की जानकारी देने के नाम पर धोखाधड़ी ।

• वाहन पास के नाम पर ठगी ।

 

2. उक्त प्रकार के साइबर अपराध से बचाव हेतु सामान्य दिशा निर्देश

• कहीं भी किसी भी सरकारी उपक्रम वेबसाइट या फण्ड में पैसा भेजते समय सरकार की अधिकारिक वेबसाइट से जानकारी से इस तरह के फ्राड से बचा जा सकता है ।

• यदि आपके बैंक खाते/ई-वालेट में रकम वापस किए जाने हेतु संदेश आए तो अपनी यूपीआई आई/पासवर्ड न डालें क्योंकि पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है ।

• किसी प्रकार का संदिग्ध काल/मैसेज प्राप्त होने पर तत्काल थाने पर इसकी सूचना दें ।

• वेबसाइट या लिंक पर विजिट करने से पहले उस वेबसाइट के सिक्योरिटी फीचर को पढ़ें तथा इस बात की पुष्टि कर लें कि वह सिक्योर है या नहीं । उसका लाइसेन्स वैध है या नहीं ।

• ई-वालेट अपडेट और केवाईसी हेतु निकटवर्ती अधिकृत केन्द्र पर जाकर ही कराएं ।

• अपने सोशल एकाउंट व बैंक खातों का पासवर्ड क्लिष्ट बनाएं, जिसमें अंक अक्षर व चिन्ह तीनों हों, साथ ही द्विस्तरीय सत्यापन लगाए रखें ।

• जब आवश्यक हो तभी अपने मोबाइल के जीपीएस व ब्लूटूथ को ऑन रखें ।

• किसी भी  प्रकार के बैंक/पेमेन्ट ऐप/ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट इत्यादि के हेल्पलाइन कस्टमर केयर नम्बर को गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन से सर्च करके प्राप्त न करें बल्कि सम्बन्धित बैंक/पेमेन्ट ऐप/ऑनलाइन शापिंग वेबसाइट इत्यादि के कस्टमर केयर का नम्बर उनकी अधिकृत वेबसाइट/ऐप से ही प्राप्त कर वार्ता किया जाए ।


 

 



 

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