Tuesday, September 1, 2020

समलैंगिक विवाह करके फतेहपुर की पूनम बनी पति व कानपुर की कोमल पत्नी

दैनिक अयोध्या टाइम्स फतेहपुर


---समलैंगिक जोडे ने सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दी विवाह की जानकारी


फतेहपुर 31 अगस्त


 
फतेहपुर जनपद में पहली बार एक समलैंगिक जोड़े द्वारा दांपत्य सूत्र में बंधने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है ।यह समलैंगिक दोनों लड़कियां कानपुर के एक मॉल में काम करती थी ।जहां से दोनों में प्रेम संबंध हो गए और उन्होंने आपस में समलैंगिक विवाह करने के बाद फतेहपुर पहुंची । अब वह हो पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं ।सामाजिक मान्यताओं के अनुसार समलैंगिक विवाह उचित नही है।यद्यपि इसे मान्यता नहीं दी जाती है किंतु सरकार द्वारा धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को मान्यता जब दे दी गई है। तो सामाजिक मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसी का परिणाम है कि आज फतेहपुर की लड़की ने कानपुर की एक लड़की के साथ समलैंगिक विवाह कर लिया।
 प्राप्त जानकारी के अनुसार आज यह समलैंगिक जोड़ा फतेहपुर सदर कोतवाली में पहुंचा और मौजूद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र श्रीवास्तव को बताया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ विवाह कर लिया है और अब पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं ।इस मौके पर दोनों लड़कियों के परिजन भी थाने पहुंचे ।
जानकारी के अनुसार फतेहपुर शांति नगर की रहने वाली पूनम 22 वर्ष व कानपुर की रहने वाली कोमल 19 वर्ष कानपुर बड़े चौराहे पर स्थित जेड स्क्वायर में एक साथ काम करती थी ।वहीं पर दोनों में प्रेम हो गया और यह प्रेम शादी के बंधन में बांधने को मजबूर कर दिया । दोनों ने विवाह रचाकर पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। फतेहपुर शांति नगर निवासिनी पूनम की मां से जब पूछा गया कि उसकी बेटी ने जो समलैंगिक विवाह किया है उससे आप कितना खुश हैं तो उन्होंने कहा कि अब जब कर लिया है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने दोनों लड़कियों को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी है। थाना प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों लड़कियां उनके पास आई थी जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है। इस समलैंगिक विवाह को लेकर समाज सेविका लक्ष्मी साहू का कहना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह शादी ठीक नहीं है किंतु जब सरकार में इसे वैधता दे दी है तो समाज के सामने भी अब एक समस्या खड़ी हो गई है। वही इस शादी को लेकर फतेहपुर के अधिवक्ता सफीकुल गफ्फार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि धारा 377 के तहत यह समलैंगिक विवाह पूरी तरह से वैध है। किंतु जब उनसे कहा गया कि क्या सामाजिक दृष्टिकोण से यह समलैंगिक विवाह उचित है तो उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर पर तो इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता ।किंतु कानून की दृष्टि में यह विवाह अपनी पूरी मान्यता रखता है।


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