शिवपुरी, 02 जून 2020/ पेयजल की गुणवत्ता की जाँच 156 प्रयोगशाला में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएँ 9 से 16 जून तक होंगी। परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी उपलब्ध है। ये परीक्षाएँ दो पाली प्रातरू 9 से 12 एवं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक होंगी। प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रातरू 8 बजे तक तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को एक बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातरू 8.45 एवं दोपहर 1.45 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर-पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न-पत्र दिये जायेंगे। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टिहीन, मूक, बधिर (दिव्यांग), नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों की परीक्षाएँ अपरान्ह 2 से 5 बजे तक होंगी।
परीक्षा केन्द्र पर सभी छात्रों को अपने नाक और मुँह को नकाब अथवा कपड़े से ढंक कर रखना और फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन करना होगा।
Wednesday, June 3, 2020
परीक्षा-केन्द्र पर विद्यार्थी एक घंटे पूर्व उपस्थित होंगे
पेयजल की गुणवत्ता की जाँच 156 प्रयोगशाला में
शिवपुरी, 02 जून 2020/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए जहाँ एक ओर नवीन जल स्त्रोत उपलब्ध करवाये जा रहे है वहीं दूसरी ओर सभी जल स्त्रोतों से मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता जाँच 156 प्रयोगशाला के माध्यम से की जा रही है।
प्रमुख अभियंता श्री के.के. सोनगरिया ने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, 51 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशाला और 104 विकासखण्ड स्तरीय प्रयोगशाला हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय मानक संस्थान के कोड क्रमांक आई.एस. 10500रू 2012 के तहत इन सभी प्रयोग शालाओं में पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जल को पीने की उपयुक्तता के आंकलन के लिए 14 घटकों का परीक्षण किया जाता है। इनमें मटमैलापन, पी.एच., रंग, हार्डनैस, क्लोराइड, क्षारीयता, टी.डी.एस., फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, सल्फेट, मैंगनीज, कालीफार्म ई-कोलाई का परीक्षण शामिल है। राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रतिपरीक्षण किया जाता है। साथ ही सीवेज, जल उपचार में लाए जाने वाले रसायनज्ञों की गुणवत्ता और पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण सतत रूप से जारी है। विभागीय रसायनों और प्रयोग शाला सहायकों के लिए जल परीक्षण संबंधी सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट निषेध
शिवपुरी, 02 जून 2020/ मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट के तहत मत्स्य प्रजनन काल 16 जून से 15 अगस्त तक प्रदेश के निर्दिष्ट जलों, नदियों और जलाशयों पर मत्स्याखेट निषेध रहेगा। सचिव, मछली पालन श्री समर सिंह ने समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इस एक्ट के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और निर्दिष्ट जल की श्रेणी में नहीं रखे गये हैं, के लिये उक्त नियम लागू नहीं होगा।
श्रम सिद्ध अभियान के क्रियान्वयन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारियों को सौंपे दायित्व
शिवपुरी, 02 जून 2020/ कोविड-19 संक्रमण से अन्य राज्यों एवं जिलों से अपने घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिक तथा ग्राम में निवासरत अन्य श्रमिक जो मनरेगा में काम करने के इच्छुक है। ऐसे श्रमिकों को मनरेगा अंतर्गत जाॅबकार्ड देकर रोजगार में नियोजित किये जाने हेतु ‘‘श्रम सिद्धि अभियान’’ प्रारंभ की गई है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने ‘‘श्रम सिद्धि अभियान’’ को सफल बनाये जाने हेतु जिला एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौपें है।
‘‘श्रम सिद्धि अभियान’’ के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक मिशन लीडर के रूप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक मिशन लीडर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक मिशन लीडर एवं जनपद स्तरीय मिशन लीडर के बीच समन्वय स्थापित करना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को ग्राम पंचायतों में पर्याप्त कार्य चालू रखने एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करना, एसआरएलएम के जिला परियोजना प्रबंधक को ग्राम पंचायत स्तर पर स्व-सहायता समूह के सदस्यों को नवीन जाॅबकार्ड, हितग्राहीमूलक कार्य एवं रोजगार उपलब्धता की माॅनिटरिंग, मनरेगा के जिला परियोजना अधिकारी को कार्यक्रम संचालक, मनरेगा लेखाधिकारी को नवीन जाॅबकार्डधारियों के बैक खातों की माॅनीटरिंग एवं समय पर भुगतान कराना, वरिष्ठ डाटा मैनेजर को आॅन लाईन समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का दायित्व सौपा गया है।
इसी प्रकार जनपद स्तर पर सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मिशन लीडर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सहायक मिशन लीडर, मनरेगा के सभी सहायक परियोजना अधिकारी अथवा अति0 कार्यक्रम अधिकारी को कार्यक्रम संचालक तथा एसआरएलएम के ब्लाॅक प्रबंधक को ग्राम पंचायत स्तर पर स्व-सहायता समूह के सदस्यों के नवीन जाबकार्ड बनवाए जाने, हितग्राहीमूलक कार्य एवं रोजगार की उपलब्धता संबंधी आवश्यक कार्यवाही के दायित्व सौंपे गए है।
इस संबंध में प्रति 05 से 10 पंचायतों के मध्य संकुल स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में पीसीओ, एडीईओ आदि विकासखण्ड के अन्य अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा रखे जा सकेंगे। यह टीम ग्राम स्तरीय टीम के सतत् संपर्क में रहेगी, तथा उनसे प्रोग्रेस लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के माध्यम से जनपद के मिशन लीडर अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को अवगत करायेगी।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतत रूप से अभियान पर निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी परिवार सर्वे से बंचित ना रहे, तथा कार्य की मांग करने वाला परिवार कार्य से वंचित ना रहें, गठित संकुल स्तरीय टीम का पर्याप्त प्रशिक्षण सहायक परियोजना अधिकारी अथवा अति0 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिया जाएगा।
जिलें की व्यवस्थाओं को लेकर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित
शिवपुरी, 02 जून 2020/ लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है लेकिन इस दौरान कई गतिविधियों पर में छूट दी गई है। अब होटल, रेस्टॉरेंट खोलने की अनुमति होगी। आठ जून से धार्मिक स्थलों में आमजन का प्रवेश हो सकेगा। इसी के अनुसार जिले की व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। जिसमें व्यापारियों एवं धर्म गुरुओं से चर्चा की गई। सभी से व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बाजार खुलने का समय को लेकर भी सुझाव दिया गया।
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कहा है कि अभी कई गतिविधियों में छूट दी गई है। शासन के निर्देशानुसार रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है लेकिन अभी कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सभी दुकानों, बाजार एवं अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों पर रजिस्टर जरूर रखें। जिसमें आने वाले ग्राहकों की जानकारी रखी जाए ताकि कोई भी पॉजिटिव केस सामने आता है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जा सके। विशेषकर कपड़ा दुकानों, हेयर कटिंग सैलून सहित जहां ग्राहक अधिक आते हैं वह इसका गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कहा है कि जिले में दल गठित किए जाएंगे जिनके द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्था देखी जाएगी।
रात्रि 9 के बाद खोल सकते हैं मेडिकल
बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मेडिकल की दुकान रात्रि में 9 बजे के बाद भी खोल सकते है। ताकि अति आवश्यक होने पर लोगों को दवाई मुहैया हो सके।
अस्पताल के बाहर मास्क की दुकान लगाने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सिविल सर्जन को जिला अस्पताल के बाहर मास्क की दुकान संचालित करने के निर्देश दिए हैं जिससे अस्पताल में आने वाले लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
माइक से अनाउंसमेंट
नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेन्स का पालन करने के लिए माइक से अनाउंसमेंट करायें। कचरा वाहन के अलावा अन्य वाहन लगाकर शहर में लगायें।
धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर धर्मगुरुओं दे चर्चा
बैठक में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। शासन के निर्देशानुसार 8 जून से धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में आमजन भी जा सकेंगे। इसलिए सभी धर्मगुरुओं से कहा है कि आस्था के साथ ही कोरोना से बचाव भी जरूरी है। इसलिए लोगो को बताएं और आने जाने का रास्ता अलग रख सकते हैं। बाहर प्रवेश द्वार पर ही लोगों के हाथ धुलाये। सभी लोग सोशल डिस्टेन्स के साथ ही पूजा, प्रार्थना करें।