Wednesday, January 29, 2020

पुलिस की कार्यप्रणाली से छुब्ध एक महिला ने आत्महत्या की चेतावनी दी है



एसपी सिंह / ज्ञान प्रकाश मिश्रा
करनैलगंज(गोंडा)। पुलिस की कार्यप्रणाली से छुब्ध एक महिला ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। करनैलगंज में एक महिला सफाईकर्मी की बहू के साथ 29 नवंबर की रात्रि एक व्यक्ति घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसे मारा पीटा भी और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गालियां दी और धमकी देते हुए फरार हो गया। इसके साथ ही परिजनों के आ जाने पर उनके साथ भी मारपीट की गई।
महिला द्वारा महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी व अन्य तमाम अधिकारियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने घटना के पांच दिनों तक उसकी एफआईआर नहीं पंजीकृत किया। उसके बाद पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा विवेचना में एससीएसटी एक्ट को भी हटा दिया गया।
जबकि जाति प्रमाण पत्र भी दिया गया। महिला का कहना है कि घर में घुसकर हुई इस वारदात में पुलिस ने समुचित धाराओं के तहत न तो मुकदमा पंजीकृत किया न ही अब तक आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। आरोपी के परिजन लगातार उसे ताना मारते हुए धमकी भी दे रहे हैं। महिला का कहना है कि प्रार्थना पत्र देकर परेशान हो चुकी है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह आत्महत्या करने के लिए विवश होगी।
उसने कहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने से और वह और उसका परिवार पूरी तरीके से आहत है। उधर कोतवाल केके राणा बताते हैं कि संबंधित मुकदमे की विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही थी। एससी एसटी एक्ट हटाए जाने के बाद अब उसकी विवेचना कोतवाली के दरोगा द्वारा की जा रही है। विवेचना के बाद कार्रवाई अवश्य की जाएगी।


 

 



 

प्रशासन चकरोड को आजम के कब्जे से तत्काल खाली करवाए - आकाश

दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अपने खिलाफ दायर वाद में आज आजम खान को प्रयागराज राजस्व बोर्ड से एक और झटका लगा है। उनके खिलाफ राजस्व अदालत में चकरोड कब्जाने का मामला भाजपा नेता आकाश हनी ने दर्ज करवाया था। जिसे मुरादाबाद कमिश्नर ने सही माना था। इसी आदेश के खिलाफ दूसरी बार अपील दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।भाजपा नेता आकाश हनी ने आजम खान के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें सैकड़ों एकड़ सरकारी चकरोड के कब्जे के भी आरोप थे। ये कब्जे आजम खान ने तब करवाए जब वे सपा सरकार में मंत्री थे। लेकिन उनके रसूख के आगे किसी की नहीं चली। लेकिन अब उनके खिलाफ एक एक कर मामले खुलते जा रहे हैं। कमिश्नर के यहां शिकायत में मामला सही पाया गया था। जिस पर आजम खां राजस्व बोर्ड चले गए लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी।आज बोर्ड से आजम खां की दूसरी अपील भी खारिज हो गयी। अब स्थानीय प्रशासन अग्रिम कार्यवाही करेगा। जिसमें ये माना जा रहा है कि सभी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

एससीएसटी छात्रावासों में अधीक्षक पद के लिए करें आवेदन














    आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक, कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के उ. श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
    आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत अधीक्षक जिन्हें एक ही स्थान पर 3 वर्ष हो चुके है, वह अपने आवेदन में 03 छात्रावास, आश्रमों हेतु विकल्प दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक जो कि छात्रावास, आश्रम मुख्यालय पर एवं नजदीकी शाला में पदस्थ वह ही अधीक्षक पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद हेतु केवल महिला शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेगी। अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सेवाएं अधिकतम शैक्षणिक सत्र तीन वर्षों के लिए ली जाएगी। कार्य अवधि के मध्य बिना कारण बताए एवं बिना कारण बताओ सूचना पत्र दिए अधीक्षक पद की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। 
    आवेदन पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्रताधारी अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु स्थान एवं समय की सूचना पृथक से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय अधिनिमितता का प्रकरण प्रचलित नहीं है तथा संस्था में नियमित रूप से उपस्थित रहने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 
    यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उनकी अधीक्षिकीय पद पर ली जा रही सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में टंकित करवाकर समस्त जानकारियों/अभिलेखों के साथ 10 फरवरी सांय 05 बजे तक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी को उपलब्ध कराना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 




 

 



 



ग्राम अमोलपठा में आयोजित होने वाला आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम निरस्त














    आमजन की समस्या के निराकरण के लिए जिले में जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत करैरा के ग्राम अमोलपठा में 31 जनवरी को आयोजित होने वाला ‘आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। शिविर आयोजन संबंधी आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी।




 

 



 



सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ के चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाने पर हुई कार्यवाही














    सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ में चिकित्सक की अनुपस्थिति के कारण 22 वर्षीय मरीज की मृत्यु का प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोहरी एवं चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। 
    मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ..ए.एल.शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ में चिकित्सकों की अनुपस्थिति में अन्य चिकित्सक की व्यवस्था न करने पर प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी पोहरी डॉ..शशांक चैहान पर गोपनीय चरित्रावली के संबंध में चेतावनी दी गयी है। सामु.स्वा.केन्द्र बैराड़ चिकित्सा अधिकारी डॉ..हरीश आर्य के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने एवं उनके आदतन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण 2 वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ..पुनीत राठौर के अनुपस्थित रहने एवं अन्य चिकित्सक की व्यवस्था हेतु बीएमओ को न बताये जाने के कारण डॉ.राठौर के वर्तमान में परिवीक्षा अवधि में होने के कारण उनकी परिवीक्षा अवधि में 10 दिवस की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराड़ के ड्यूटी स्टाफ के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है। 




 

 



 



कोरेना वायरस से घबराये नहीं बरते सावधानी














     हाल ही में चीन के वुहान शहर में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। इस वायरस से सामान्य सर्दी-खॉसी, एमईआरएस तथा एसएआरएस जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसमें मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण फैलने की संभावना होती है। सभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर चीन व इस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंक की जा रही है। जिला स्तर पर केरोना वायरस हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिसके प्रभारी जिला एपीडेमियोलॉजिस्ट श्री लालजू शाक्य को नियुक्त किया गया है। 
      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि गंभीर श्वसन संक्रमन से पीड़ित भर्ती मरीज जिसे खांसी व बुखार की तकलीफ रही है, जिसका कारण स्पष्ट न हो रहा हो, तेज बुखार, खॉसी, गले में खराश, सांस फुलना कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण हैं। वह व्यक्ति जिसे गंभीर श्वसन संक्रमण हो तथा लक्षण प्रकट होने के 14 दिन के भीतर वह किसी एनसीओवी पुष्ट प्रकरण में संपर्क में आया हो, किसी एनसीओवी रिपोर्ट करने वाले देश से आये हुये जानवर के सीधे संपर्क में आया हो, इससे प्रभावित हो सकता है। नोवल कोरोना वायरस की जॉच हेतु व्यवस्था एनआईवी पुणे में की गई है।




 

 



 



समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हेतु केन्द्र निर्धारित














    मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने हेतु किसान पंजीयन का कार्य एक फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक निर्धारित केन्द्रों पर शासकीय कार्य दिवसों में किया जाएगा। 
    कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी के निर्देशानुसार रबी हेतु सभी कृषकों का पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। वन पट्टाधारी एवं सिकमी काश्तकार का पंजीयन, पंजीयन केन्द्र पर ही होगा तथा अनुबंध अथवा पट्टे की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी। किसानों को भुगतान जे.आई.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल बैंक खाते ही दर्ज किए जाए तथा जनधन, ऋण.नाबालिग, बंद एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते आदि पंजीयन में न दर्ज कराने हेतु पंजीयन करने वाले आॅपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाए तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाए।
    निर्धारित पंजीयन केन्द्रों में सेवा सहकारी संस्था लालगढ़, सेवा सहकारी संस्था शिवपुरी, सेवा सहकारी संस्था गढीबरोद, विपणन सहकारी संस्था शिवपुरी, सेवा सहकारी संस्था धौलागढ़, प्रा.कृषि साख सह.समिति मर्यासतनवाड़ा, सेवा सहकारी संस्था पचावली (पडोरासड़क), सेवा सहकारी संस्था पचावली(कोलारस), सेवा सहकारी संस्था पचावली, सेवा सहकारी संस्था बूढाडोगर(लुकवासा), सेवा सहकारी संस्था बूढाडोगर, सेवा सहकारी संस्था बदरवास(अकाझिरी), सेवा सहकारी संस्था बदरवास, सेवा सहकारी संस्था बिजरौनी, सेवा सहकारी संस्था पड़ोरा (रन्नौद), सेवा सहकारी संस्था बिजरोनी, सेवा सहकारी संस्था टीला, सेवा सहकारी संस्था टोडापिछोर, सेवा सहकारी संस्था दिनारा, सेवा सहकारी संस्था करैरा, सेवा सहकारी संस्था टोडापिछोर(अमोलपठा), सेवा सहकारी संस्था दिहायला, नल दमयंती विपणन सहकारी संस्था नरवर, सेवा सहकारी संस्था मगरोनी (सीहोर), सेवा सहकारी संस्था मगरोनी, सेवा सहकारी संस्था मल्हावनी, सेवा सहकारी संस्था चिन्नौदी, सेवा सहकारी संस्था मल्हावनी (भौती), सेवा सहकारी संस्था गरेठा (पिछोर), विपणन सहकारी संस्था पिछोर, सेवा सहकारी संस्था चिन्नौदी, विपणन सहकारी संस्था गरेठा, सेवा सहकारी संस्था गूडर, सेवा सहकारी संस्था पिपरोदा उवारी, सेवा सहकारी संस्था झालोनी, सेवा सहकारी संस्था खनियांधाना केन्द्र-1, सेवा सहकारी संस्था खनियाधांना केन्द्र-2, सेवा सहकारी संस्था पिपरोदा उवारी, सेवा सहकारी संस्था झालोनी (बामौरकलां), सेवा सहकारी संस्था बैराड़, सेवा सहकारी संस्था झिरी, सेवा सहकारी संस्था बूड़दा, सेवा सहकारी संस्था पिपरघार एवं सेवा सहकारी संस्था बमरा निर्धारित किए गए है।