Sunday, March 29, 2020

दैनिक उपयोग वस्तुओं के वितरण की शिकायत पर उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं कोटेदार का निर्धारित किया जायेगा:- पुलकित खरे





हरदोई।(अयोध्या टाइम्स) जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश को लाॅकडाउन किया जा चुका है, ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्र में जनसामान्य को दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु विकास खण्ड बावन में स्थिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से दैनिक वस्तुओं जैसे आटा, दाल, चावल, सब्जी, मशाला, तेल, नमक, हल्दी, मिर्चा, अजवाईन, साबुन, दूथपेस्ट एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।उन्होने बताया कि बावन ब्लाक के ग्राम पंचायत बेहटी में कोटेदार सत्यपाल, भिठारी में कमलेश, राजू, शिवकुमार तथा अंगबेहटा में कोटेदार विरेन्द्र कुमार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा तथा सम्बद्व वाहन सं0 यूपी 30टी-9272 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी। ग्राम पंचायत अल्लीपुर में कोटेदार रमाकांत, ककवाही में दुलीचंद्र, काशापुर में सुनीता सिंह, कौढ़ा में नीलम देवी व मुन्नी देवी के कोटे से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा और यहां वाहन सं0 यूपी 30एटी-3183 के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। ग्राम पंचायत कौढ़ा में कोटेदार शिशुपाल व सुधीर कुमार, कोर्रिया में महावीर प्रसाद व सत्यापल एवं खुमारीपुर में अनिल सिंह के कोटे से आवश्यक वस्तुओं का वितरण होगा तथा वाहन सं0 यूपी 30टी-5278 के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी, ग्राम पंचायत गुलामऊ में कोटेदार रवीन्द्र कुमार, तत्योरा में कल्पना सिंह, कामिनी सिंह, उमादेवी, नयागांव हबीबपुर में अनतराम यादव तथा फूलबेहटा में धनीराम के कोटे से आवश्यक वस्तुओं का वितरण होगा और वाहन सं0 यूपी 74टी-4981 द्वारा आपूर्ति की जायेगी तथा ग्राम पंचायत बजेहरा में कोटेदार अखिलेश, वीरेन्द्र कुमार, चन्द्रपाल, बेहटा सधई में प्रमोद कुमार, मंनसुख लाल एवं विनय कुमार के कोटे से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा तथा वाहन संख्या यूपी 30एटी-4742 के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जायेगी।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन को निर्देश दिये है कि आवंटित वाहन 29 मार्च 2020 तक खण्ड विकास अधिकारी पिहानी राजेन्द्र कुमार श्रीवास को प्राप्त हो जायें तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हरदोई उक्त वाहनों पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो कि संबंधित वाहनों पर खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थित में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें तथा प्रति कोटेदार मात्रा का आकलन व्यवहारिक दृष्टिकोण से खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय कर निर्धारित कर लें ताकि सामग्री कम न हो। उन्होने कहा है कि खण्ड विकास अधिकारी बावन अपने स्तर से संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की डियुटी लिखित रूप में इस निर्देश के साथ लगा दें कि दैनिक उपयोग की सामग्री संबंधित कोटेदार को 29 मार्च 2020 को ही उपलब्ध कराते हुए वांछित धनराशि कोटेदार से प्राप्त कर अधिशासी अधिकारी के माध्यम से संबंधित थोक बिक्रेा को उक्त दिनांक को ही शाम तक उपलब्ध करा दें तथा जनसामान्य को दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार तत्काल उपलब्ध करायें और इसका सामुहिक उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी को होगा। जिलाधिकारी ने कहा है यदि उपरोक्त ग्रामों से इस आशय की शिकायत प्राप्त होती है, कि जनसामान्य को दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो रही है तो यह सामूहिक उत्तरदायित्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं कोटेदार का निर्धारित किया जायेगा। श्री खरे ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि संबंधित कोटेदार से व्यक्तिगत समन्वय कर उपरोक्ता अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।


 

 



 



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