Tuesday, February 4, 2020

तीन अगनेयास्त्र रखने वाले लाइसेन्सियों को दिसम्बर 2020 जमा करना होगा एक शस्त्र



गोण्डा। जिला मजिस्ट्रेट डा. नितिन बंसल ने बताया है कि आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा आयुध अधिनियम की धारा-3 में संशोधन कर लाइसेन्सी को अधिकतम तीन अग्नेयास्त्र के स्थान पर दो अग्नेयास्त्र रखने का कानून बनाया गया है जो कानून व विधि मंत्रालय भारत सरकार के गजट संख्या SO 4462(E) 14 दिसम्बर 2019 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के शस्त्र लाइसेन्सियों को सूचित किया है कि 14 दिसम्बर 2019 से एक वर्ष की अवधि यानी 13 दिसम्बर 2020 तक तीन अग्नेयास्त्र रखने वाले लाइसेन्सी दो आग्नेयास्त्र को स्वेच्छा से अपने पास रखकर, तीसरे अग्नेयास्त्र को निकटतम थाना प्रभारी अथवा वैध शस्त्र व्यवसायिक लाइेसेन्सी या फिर आरमरी इकाई में अवश्य जमा कर दें अन्यथा की दशा में एक वर्ष की अवधि पूरी होने सेे 90 दिनों के भीतर उनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि संशोधित आम्र्स एक्ट-2019 में सजा में बढ़ोत्तरी का प्राविधान किया गया जिसमें गैर लाइसेंसशुदा हथियार की विनिर्माण, खरीद, बिक्री, ट्रांसफर, परिवर्तन सहित अन्य क्रियाकलाप, लाइसेंस के बिना बंदूकों की नली को छोटा करना या उनमें परिवर्तन, प्रतिबंधित बंदूकों का आयात या निर्यात आदि अपराधों के लिये अब तीन से सात वर्ष की सजा व जुर्माने के स्थान पर विधेयक में सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, इसके साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित अस्त्र-शस्त्र खरीदने, अपने पास रखने या कैरी करने पर पूर्व में निर्धारित पाँच से दस साल की कैद और जुर्माने के स्थान पर संशोधित विधेयक में सजा को जुर्माने सहित सात वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है। अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों से डील करने (जिसमें उनकी विनिर्माण, बिक्री और मरम्मत शामिल है) पर विधेयक में न्यूनतम सजा को सात से 10 वर्ष किया गया है। इसी प्रकार जिन मामलों में प्रतिबंधित हथियारों (आयुध और अस्त्र-शस्त्र) के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में अपराधी के लिये अधिनियम में मृत्यु दंड का प्राविधान था। परन्तु अब संशोधित विधेयक में इस सजा को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किया गया है, जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि संशोधित आम्र्स एक्ट-2019 में नए अपराधों जैसे पुलिस या सशस्त्र बलों से जबरन हथियार लेने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, साथ ही जुर्माना, समारोह या उत्सव में गोलीबारी करने, जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है, पर दो साल तक की सजा होगी, या एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, या दोनों सजाएँ भुगतनी पड़ेंगी। समारोह में गोलीबारी का अर्थ है, सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, शादियों या दूसरे कार्यक्रमों में गोलीबारी करने के लिये बंदूकों का इस्तेमाल करना। इसके अतिरिक्त विधेयक में संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स के अपराधों और गैर-कानूनी तस्करी को भी स्पष्ट किया गया है। अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा बंदूक या गोला बारूद रखने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह सजा उन लोगों पर भी लागू होगी, जो कि सिंडिकेट की ओर से गैर-लाइसेंसशुदा बंदूक संबंधी डील करते हैं (इसमें विनिर्माण या बिक्री भी शामिल है), लाइसेंस के बिना बंदूकों में बदलाव करते हैं, या लाइसेंस के बिना बंदूकों का आयात या निर्यात करते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधेयक के अनुसार, अवैध तस्करी में भारत या उससे बाहर उन बंदूकों या गोला-बारूद का व्यापार, उन्हें हासिल करना तथा उनकी बिक्री करना शामिल है जो अधिनियम में चिह्नित नहीं हैं या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अवैध तस्करी के लिये 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है जिसके साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।


 

 



 

रोड़ के किनारे नाली ना होने वजा से गन्दगी से निवसियों को आने जाने मे असुविधा होती हैं



जिला अधिकारी गोण्डा के आवास के गेट सामने से 1 किलोमीटर पर स्थित ग्राम रानी पुरवा जानकी नगर गोंडा में निकट लेखाधिकारी कार्यालय के पास नाली और सड़क की समस्या बहुत गंभीर  है जिसका निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है ना ही प्रधान के द्वारा ना ही किसी अधिकारी के द्वारा।
जिम्मेदारों से निवेदन है रानी पुरवा जानकी नगर गोंडा की सड़क निर्माण और नाली निर्माण करवाया जाए जिससे वहां के निवासियों व गाँव तक इंटर लाकिंग ना होने के कारण आने जाने में असुविधा होती है।


 

 




 


प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ



बेलसर/गोण्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत महाराजा देवी बख्श सिंह इंटर कॉलेज बेलसर गोंडा में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्टी के मुख्य अतिथि श्रीमती सोनी सिंह जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रही जबकि विशिष्ट अतिथि पूजा सिंह प्रधानाचार्य शीतला प्रसाद सिंह कन्या इंटर कॉलेज बेलसर थी सम्मानित अतिथियों ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती प्रतिमा  पर माल्यार्पण कर कर गोष्ठी का शुभारंभ किया मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की जनसंख्या दर  बढ़ रही है लड़कियों का अनुपात घटना चिंताजनक है उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है विशिष्ट अतिथि पूजा सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनकी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित कराना इस योजना का उद्देश्य है गोष्ठी के आयोजक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अजीत सिंह ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कहा कि पुरुष तथा स्त्री गाड़ी के दो पहिए हैं दोनों का समान सहभागिता है उन्होंने आगे कहा कि देश निरंतर प्रगति कर रहा है जिसमें बालिकाओं का योगदान कम नहीं है उन्होंने आगे कहा कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक  धैर्यवान एवं इमानदार होती हैं आवश्यकता है कि हम उन पर नजर उठा कर देखें उन्होंने गोष्टी के माध्यम से बालिकाओं के स्वालंबन पर बल दिया इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता रंगोली भाषण दौड़ आदि का आयोजन किया गया उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं सौम्या यादव रंजन रुचि शर्मा रितिका पांडे प्रिया शुक्ला नेहा तिवारी आदि को सम्मानित किया गया स्वागत गीत नंदिनी भारती अंजली तथा रिंपी मिश्रा ने प्रस्तुत किया कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार ने किया इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक चंद्रशेखर बृजेंद्र प्रताप सिंह सुग्रीव प्रसाद कन्हैया लाल राकेश शुक्ला आनंद कुमार पांडे पवन कुमार रामेश्वर मोहम्मद यूनुस रघुनाथ द्विवेदी सतीश चंद्र भगवती प्रसाद आदि उपस्थित रहे


 

 



 

राष्ट्रीय फलक पर चमकीं सदर विधायक समेत गोंडा की चार प्रतिभाएं



विधायक प्रतीक भूषण ने 42 किमी की मैराथन दौड़ लगाकर जीता मेडल,परिषदीय स्कूल की छात्रा सुप्रिया ने दिल्ली मे जीता योगासन प्रतियोगिता का गोल्ड   मुजेहना के अखंड सिंह ने वेटलिफ्टिंग मे जीता गोल्ड,शिक्षक सुनील आनंद को पंजाब मे मिला गेस्ट आफ आनर सम्मान


गोंडा। महज दो साल पहले एक सर्वे एजेंसी की गलतफहमी का शिकार होकर पूरे देश मे गंदे जिले का दाग झेलने वाला गोंडा अब बदल रहा है। लोगों की जागरुकता की बदौलत न सिर्फ जिले की स्वच्छता रैंकिंग मे सुधार हुआ है बल्कि यहां की प्रतिभाएं अपनी मेहनत व लगन की बदौलत पूरे देश मे अपने सफलता का परचम लहरा रहीं हैं। रविवार को राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता मे जिले की सदर सीट से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने 42 किमी की रिकार्ड दौड़ पूरी कर पूरे देश मे जिले का नाम रोशन किया है वहीं परिषदीय स्कूल मे पढ़ने वाली पांचवी क्लास की छात्रा सुप्रिया वर्मा ने नई दिल्ली मे आयोजित नेशनल ओपन गेम्स 2020 की योगासन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में प्रदेश की बेसिक शिक्षा को गौरवान्वित किया है़।  मुजेहना के मुंगरौल गांव के रहने वाले छात्र अखंड प्रताप सिंह ने असम प्रांत के गुवाहाटी में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता मे गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। वजीरगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाबा मठिया के सहायक अध्यापक सुनील आनंद को उनके शैक्षिक नवाचारों के लिए पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ॉर गवर्नमेंट टीचर्स ऑफ इंडिया की तरफ से गेस्ट आफ आनर सम्मान देकर सम्मानित किया।